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डाउनलोड करेंमध्यप्रदेश में भोपाल और इंदौर में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। दोनों शहरों में सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। भोपाल में अब बिना मास्क दिखाई देने पर 100 रुपए की जगह 500 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। वैक्सीन के दोनों डोज लगे बिना कर्मचारी मिलने पर व्यावसायिक संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमित मिलने पर होम आइसोलेशन नहीं किया जाएगा। उन्हें काटजू हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। यह आदेश मंगलवार को भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किए हैं। शादी समारोह और अन्य आयोजन को लेकर भी नए आदेश जारी किए हैं। इंदौर में भी दोनों डोज नहीं लगने पर दो दिन में 27 शो-रूम और दुकानें सील कर दिए गए हैं। कल से कार्रवाई और तेज होगी।
14 दिन में राजधानी में 79 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। भोपाल में 24 घंटे में ही 14 केस मिले हैं, जो प्रदेश में मिले कुल केस के दो तिहाई हैं। सरकार लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की समझाइश दे रही है। इसके बावजूद बाजारों में लापरवाही सामने आ रही है। लिहाजा, अब फिर से सख्ती होगी। पहले बिना मास्क के सौ रुपए जुर्माना था, अब पांच सौ रुपए तक कर दिया गया है। इसके लिए चेकिंग की जाएगी।
जांच को लेकर बड़ी तैयारी
भोपाल कमिश्नर गुलशन बामरा ने बताया, सभी बस स्टैंड पर चलित सैंपलिंग टीम तैनात की जाएगी, जो यात्रियों की रैपिड जांच करेगी। रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो सीधे अस्पताल में भर्ती किया जाएगा सीएमएचओ डॉ. प्रभाकर तिवारी ने बताया, विदेशों से आने वाले यात्रियों की पहले से 100% जांच की जा रही थी, अब घरेलू यात्रियों की भी जांच की जाएगी।
भोपाल आने-जाने वालों के लिए नए नियम
CM की मीटिंग के बाद एक्शन मोड में अफसर
CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा बुलाई गई आपात बैठक में भोपाल कलेक्टर लवानिया शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद उन्होंने मास्क को लेकर आदेश जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि सभी ऑफिसों सहित अन्य व्यावसायिक संस्थानों, बाजारों, सेवा प्रदाता संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों आदि में सभी कर्मियों के वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य हैं। निरीक्षण के दौरान एक भी डोज कम पाए जाने पर संस्थान को बंद भी कराया जा सकता है।
सरकारी ऑफिस में भी बिना मास्क के न आने दें
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा कि उनके ऑफिस में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं आए। ऑफिस में आने वाले सभी व्यक्तियों को वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों। कलेक्टर ने सभी SDM को निर्देश दिए हैं कि जिले में मास्क चैकिंग अभियान शुरू करें। इसके लिए पुन: पेट्रोलिंग शुरू करने के साथ पब्लिक अनाउंसमेंट कराने के लिए भी निर्देश दिए हैं।
शादी में सभी को लगी हो वैक्सीन
भोपाल में मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि शादी समारोह में आने वाले मेहमानों और काम करने वाले लोगों, बैंड-बाजे, टेंट के कैटरिंग कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों। कलेक्टर ने बताया, सभी लोग कोरोना से सावधान रहें। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। हाथों के साथ नाक, मुंह, आंखों को भी लगातार पानी से साफ करते रहें। सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं। घरों में जाने के पहले हाथों को साबुन से धोएं।
इंदौर में एक दिसंबर से और तेज होगी कार्रवाई
इंदौर में 24 घंटे बाद ही 5 पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 10 दिन से संख्या बढ़ने के साथ उतार-चढ़ाव चल रहा है और चिंता भी बढ़ती जा रही है। एक्टिव केस बढ़कर 42 हो गए हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या और नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने काफी कसावट की है। सोमवार को शोरूम और फैक्ट्रियों में कर्मचारियों द्वारा दूसरा डोज नहीं लगवाने पर 23 संस्थानों को सील किया गया था। मंगलवार को भी कार्रवाई की जारी है। अब तक 27 संस्थानों को सील किया गया है। एक दिसंबर से कार्रवाई तेज करने के लिए कहा है।
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