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हाईकोर्ट ग्वालियर के आदेश पर हुई कार्रवाई:बाल विवाह कराने पर नाबालिग के माता पिता सहित सहयोगियों पर केस

भिंड2 महीने पहले
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मेहगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत नरीपुरा गांव में बाल विवाह कराने के मामले में पुलिस ने नाबालिग के माता पिता समेत विवाह करने वाले युवक और उसके पिता सहित पंडित के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह कार्रवाई हाईकोर्ट ग्वालियर के आदेश पर हुई है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश प्रारंभ कर दी है। मेहगांव टीआई वरुण तिवारी ने बताया कि करीब दो साल पहले नरीपुरा गांव में एक 15 साल आठ महीने की एक नाबालिग बालिका का बाल विवाह हुआ था। यह विवाह सचिन पुत्र राधाचरण निवासी खेरिया तोर के साथ हुआ था।

विवाह के बाद नाबालिग बालिका किसी दूसरे युवक के साथ चली गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो उसकी तलाश की गई। पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने बालिका को वनस्टॉप सेंटर भेज दिया। वहीं न्यायालय में ही बालिका के बाल विवाह का खुलासा हुआ। इसके बाद न्यायालय ने बालिका का बाल विवाह कराने वाले परिजन और सहयोगियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया।

इसके परिपालन में मेहगांव में पुलिस ने विवाह करने वाले सचिन पुत्र राधाचरण, राधाचरण पुत्र रामभरोसे निवासीगण खेरियातोर, नाबालिग की मां दीपा पत्नी यशवंत, पिता यशवंत सिंह निवासीगण नरीपुरा एवं विवाह संपन्न कराने वाले पंडित समेत सहयोगियों के खिलाफ बाल विवाह दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।

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