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डाउनलोड करेंबालाघाट में नियमों को ताक पर रखते हुए एक ऑफिसर ने निर्धारित क्षमता से ज्यादा का डीजल फूंक दिया। मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने महिला व बाल विकास परियोजना बैहर के तत्कालीन परियोजना दक्षदेव शर्मा के ओर से पीओएल में डीजल का निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग करने के कारण उससे 2 लाख 21 हजार 626 रुपए की वसूली करने के आदेश दिए है।
इस राशि की वसूली दक्षदेव शर्मा के माह मार्च-2022 के वेतन से प्रारंभ कर वसूली पूर्ण होने तक की जाएगी। महिला व बाल विकास परियोजना बैहर के तत्कालीन परियोजना दक्षदेव शर्मा पीओएल में निर्धारित सीमा से डीजल का अधिक व्यय किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी।
शिकायत की जांच में हुआ खुलासा
कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने इस शिकायत की जांच के लिए अधिकारियों का दल गठित किया था। जांच दल ने वर्ष 2018 से 2021 तक के कार्यालयीन दस्तावेजों व देयकों की जांच की और पाया कि परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा के ओर से माह अप्रैल 2020 से अगस्त 2021 तक 1490 लीटर डीजल पीओएल की निर्धारित सीमा से अधिक उपभोग किया है।
इसकी राशि 2 लाख 21 हजार 626 रुपए की वसूली के लिए परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया था। परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा के ओर से 29 मार्च 2022 को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया है।
नियमों के तहत नहीं थी इतनी छूट
परियोजना अधिकारी ने जवाब में कहा गया है कि मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम-2015 के अनुसार महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत परियोजना को 200 लीटर डीजल प्रतिमाह व्यय करने के निर्देश है। जबकि मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम-2015 में महिला बाल विकास विभाग को ऐसी कोई विशेष छूट नहीं दी गई है।
परियोजना अधिकारी दक्षदेव शर्मा का जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण सीमा से अधिक उपभोग किए गए1490 लीटर डीजल की राशि 2 लाख 21 हजार 626 रुपए उसके वेतन से 14 किश्तों में वसूल करने का आदेश दिया गया है। प्रथम किश्त में 13 हजार 624 रुपए व शेष 13 किश्तों में 16 हजार रुपए प्रतिमाह वसूल करने का आदेश दिया गया है।
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