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डाउनलोड करेंआगर जिले में मारपीट के 8 साल पुराने मामले में न्यायाधीश प्रदीप दुबे ने दो आरोपियों को जेल की सजा सुनाई है। आरोपियों ने धारदार हथियार और लट्ठ से मारपीट की थ्ज्ञी। उन्हें अलग-अलग धाराओं में 7 साल की सजा और दो को फरार घोषित कर उनके खिलाफ गैर मियादी वारंट जारी किया है। दोनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक यशराज परमार ने बताया कि 29 सितंबर 2015 की रात में ग्राम टोंकडा निवासी रामलाल अपने लड़के दिलीप एवं लड़की ललिता और सुनीता के साथ खाना खा रहा था। गांव के अमर पिता भग्गा, मोहन पिता शंकर, मेहरबान पिता गंगाराम एवं अमरलाल पिता रतनलाल दुकान के अन्दर आए और हथियार से मारपीट की। इसमें रामलाल उसका लड़का दिलीप को चोट आई। उन्होंने बड़ौद थाने पर शिकायत की। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विचारण के लिए न्यायालय में पेश किया था।
न्यायाधीश दुबे ने प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना कर आरोपी अमरलाल पिता भग्गा एवं अमरलाल पिता रतन को धारा 326/ 34 में 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड, धारा 325/34 में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 में 1000-1000 रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित करने के साथ प्रकरण में आरोपी मेहरबान और मोहन को न्यायालय में विचारण के दौरान फरार होने से उन्हें फरारा घोषित कर उनके खिलाफ गैर मियादी वांरट जारी किया है।
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