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डाउनलोड करेंअकेली महिला के घर में घुसकर दुष्कर्म करने के 8 वर्ष पुराने एक मामले में प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश प्रदीप दुबे ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर पाच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक यशराज परमार ने बताया कि घटना 24 जुलाई 2015 की है। जब महिला का पति परिवार सहित ग्राम उमरपुर (राजस्थान) गए थे। घर में कोई नहीं था, उसी दौरान आरोपी संतोष पिता शिवलाल सुर्यवंशी निवासी ग्राम परसुखेड़ी आया। उसने महिला से पानी और माचिस मांगी। जब महिला घर में माचिस लेने गई, तब आरोपी उसके घर के कमरे में घुस गया। महिला के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत करने पर पुलिस थाना कोतवाली आगर ने आरोपी संतोष के खिलाफ 450, 376, 506 भादवि के अंतगत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद अभियोजन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
जहां न्यायाधीश दुबे ने प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की गंभीर विवेचना कर आरोपी संतोष को धारा 450, भादस के अर्न्तगत 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया एवं धारा 376 को लेकर 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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