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डाउनलोड करेंमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनगड़ा में माइनिंग लीज लेने के मामले में अपना जवाब दिल्ली भेज दिया है। शुक्रवार को निर्वाचन आयोग में जवाब फाइल कर दिया जाएगा। 20 मई तक मुख्यमंत्री को आयोग के स्पष्टीकरण का जवाब देना है।
सूत्रों के अनुसार सीएम ने झारखंड हाईकोर्ट में रखे अपने जवाब को निर्वाचन आयोग में भी दोहराया है। बताते चलें कि मुख्यमंत्री को पहले 10 मई तक जवाब देने का नोटिस था। सीएम द्वारा जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगने के बाद आयोग समय सीमा को बढ़ाकर 20 मई कर दिया था।
भाजपा की शिकायत पर राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग से भारतीय संविधान की धारा 192 के तहत अयोग्य करार दिए जाने को लेकर राय मांगी है। उसी क्रम में आयोग ने सीएम को नोटिस किया है।
मुख्यमंत्री ने क्या लिखा है जवाब में
सीएम ने खुद को निर्दोष बताते कहा है कि भाजपा द्वारा 14 फरवरी 2022 काे दिए गए आवेदन पर मुझसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। उस समय मेरे नाम पर माइनिंग लीज नहीं थी। मैंने माइनिंग लीज से लाभ नहीं लिया है।
विधायक के रूप में माइनिंग लीज लेना किसी भी कानून के तहत मुझे अयोग्य ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे नाम पर अनगड़ा में माइनिंग के लिए 88 डिसमिल जमीन 17 मई 2008 काे 10 वर्ष के लिए स्वीकृत की गई थी।
2018 में माइनिंग लीज की नवीकरण के लिए आवेदन दिया था। पर, वह लैप्स कर गया। 2021 में माइनिंग लीज के लिए फिर से आवेदन मांगा गया। सभी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद मुझे माइनिंग लीज मिली। लेकिन लीज कार्यान्वित करने की स्वीकृति नहीं मिली। 4 फरवरी 2022 काे मैंने लीज सरेंडर कर दी।
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