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डाउनलोड करेंहरियाणा के पानीपत तीन वर्षीय मासूम के साथ छेड़छाड़ करने वाले दोषी को मंगलवार को अदालत ने सजा सुनाई है। ASJ सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी गौरव को 6 के साथ 18 पॉक्सो एक्ट में 10 साल की सजा, 25 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है।
वहीं, 10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल की सजा, 15 हजार रुपए जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई है। गौरतलब है कि बच्ची का मेडिकल नहीं कराया गया था। कोर्ट ने बच्ची और उसकी मां के बयान के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
पड़ोस में खेलने गई थी बच्ची
किला थाने की पुलिस को 3 मई 2019 को दी शिकायत में मां ने बताया था कि उसके चार बच्चे हैं। सबसे छोटी बेटी तीन वर्ष की है। बेटी पड़ोस में रहने वाले गौरव के घर खेलने के लिए गई थी। आरोपी गौरव ने बेटी के साथ छेड़छाड़ की। बेटी रोती हुई उसके पास पहुंची और आप बीती बताई।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 6, 18 पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने उसी दिन आरोपी को गिरफ्तार किया और घटनास्थल की निशानदेही कराने के बाद उसे जेल भेज दिया था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, जब बच्ची की मेडिकल जांच कराने लगे तो परिजनों ने इनकार कर दिया।
छह साल की बेटी का पिता है दोषी
आरोपी गौरव ने पुलिस पूछताछ में अपना जुर्म कबूल लिया था। आरोपी ने बताया कि उसकी भी तीन वर्ष की बेटी है। पड़ोसी की बेटी उसके पास खेलने के लिए आई थी। उसने शराब पी रखी थी। इसलिए उसके मन में गलत विचार आ गए। उसने बच्ची को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की।
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