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डाउनलोड करेंपंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में नगर निकाय चुनाव को लेकर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को शहरी निकाय चुनाव करवाने को अनुमति दे दी है। बता दें कि हरियाणा नगर निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई थी। जबकि इससे पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों करवाने की अनुमति भी सरकार को दी थी। जिस पर हरियाणा सरकार ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर चुनाव प्रकिया शुरू करने की अनुमति दी।
सीधा होगा चुनाव
सरकार ने अबकी बार मेयर का सीधा चुनाव करवाने की नोटिफिकेशन जारी की थी। साथ ही पिछड़ा वर्ग के लिए प्रधान पद आरक्षित किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस पर पिछली बार 10 मई को सुनवाई हुई थी।हरियाणा सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल किसी कारणवश नहीं पेश हुए तो सुनवाई गई है। बता दें कि प्रदेश में करीब 51 नगर परिषद व नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इनकी वार्डबंदी भी हो चुकी है।
भाजपा और जजपा तैयार
नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा और जजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा ने अपनी जिला इकाई को इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन लेने और मजबूत उम्मीदवारों की तलाश करने के लिए कह दिया है।
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