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डाउनलोड करेंहरियाणा के जींद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की कोर्ट ने नशीले पदार्थ तस्करी के जुर्म में तस्कर को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने की सूरत में उसको एक साल अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।
बताया गया कि जींद एसटीएफ ने 1अगस्त 2016 को सेक्टर 9 में स्टेडियम के निकट आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी थी। इसी दौरान बाइक सवार व्यक्ति को रोककर तलाशी ली। उसके कब्जे से चरस बरामद हुई। जिसका वजन 1 किलोग्राम पाया गया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गांव सुंदरपुर निवासी शमशेर के रूप में हुई।
शहर थाना पुलिस ने शमशेर के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। गुरुवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की कोर्ट ने शमशेर को 10 वर्ष जेल और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
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