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डाउनलोड करेंहरियाणा के फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 79 साल के वृद्ध को 5 साल जेल की सजा सुनाई है। बुजुर्ग को 9 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी पाया गया। उसने बच्ची के मुंह पर दांत से काटा था और बच्ची का अस्पताल में इलाज चला। कोर्ट ने उसकी उम्र को देखकर कोई राहत नहीं दी, साथ ही उस पर 2 हजार का जुर्माना भी किया गया।
जून, 2021 में दर्ज हुआ था केस
टोहाना सदर पुलिस ने 30 जून 2021 को एक महिला की शिकायत पर सुघड़ सिंह (79) के खिलाफ आईपीसी की धारा 354ए, 294, 506 व पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। महिला ने बताया कि आरोपी सुघड़ सिंह शराबी, कबाबी व झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है। वह आस-पड़ोस की बहु-बेटियों पर गलत नियत रखता है। आरोपी सुघड़ सिंह उस पर और उसकी छोटी बेटियों के साथ गलत तरीके से पेश आता है। बच्ची को देखकर गलत हरकत व इशारे करता है।
बहका कर ले गया था घर
महिला ने बताया कि 27 जून 2021 को सुबह वह उसकी छोटी बेटी को दुकान से सामान मंगवाने के बहाने अपने घर पर ले गया। इसके बाद दरवाजा बंद करके बच्ची के साथ गलत हरकत करने लगा। उससे कहा कि तुम रोज मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम्हें पैसे व चीज दिलवाया करुंगा। उससे यह भी कहा कि जब उसे पैंशन मिलेगी तो उसे पैसे भी देगा।
बच्ची के मुंह पर मिले काटने के निशान
सुघड़ ने उसकी बेटी से कहा कि वह इस बात को अपनी मां व अपने घरवालों को न बताए। उसने बेटी के मुंह पर गलत हरकत की और दांत से काट लिया। बेटी के मुंह पर दांतों के काफी निशान थे, जिसका दो दिनों तक इलाज चला। बच्ची घर आई तो उसने सुघड़ की हरकत के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।
10 महीने में बच्ची को मिला न्याय
बच्ची से अश्लील हरकत करने का यह मामला करीब 10 महीने से अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। जज बलवंत सिंह के गुरुवार को दोनों पक्षों की बहस और सबूतों को देखकर वृद्ध को बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने का दोषी ठहराया। उसके वकीलों ने उम्र का हवाला देकर रियायत की अपील की, लेकिन कोर्ट ने उसके दोष को बड़ा माना। कोर्ट ने सुघड़ सिंह को पोक्सो एक्ट में 5 साल की कैद और 2 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
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