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डाउनलोड करेंजनपद पंचायत गुरूर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत धनेली के सरपंच के विरूद्व पारित अविश्वास प्रस्ताव को कलेक्टर ने प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने के कारण निरस्त कर दिया है। अब ग्राम पंचायत धनेली के गोविंद राम गजपाल फिर से सरपंच होंगे। धनेली के सरपंच के विरूद्व पंचों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था।
जिस पर जनपद पंचायत गुरूर में पीठासीन अधिकारी नायब तहसीलदार नितिन ठाकुर ने 7 अक्टूबर को अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया था। जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 15 एवं विरोध में 5 मत प्राप्त हुआ था। जिस पर सरपंच गोंविंद राम गजपाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर में याचिका प्रस्तुत कर अविश्वास प्रस्ताव को नियम विरूद्व बताते हुए निवेदन किया था कि पीठासीन अधिकारी ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 1993 की धारा 21 (1) के नियमों का पालन नहीं किया है। 21 मतों का कुल तीन चौथाई 16 मत अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में होना था लेकिन मात्र 15 मत ही प्राप्त हुआ था। एक मत निरस्त हुआ था। लेकिन पीठासीन अधिकारी ने प्रावधानों का पालन न करते हुए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया था। न्यायालय कलेक्टर ने इस संबध में संबधित पक्षों को नोटिस जारी कर प्रकरण में सुनवाई करने पर पाया कि पीठासीन अधिकारी ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 (1) के नियमों का पालन न करते हुए अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर दिया है।
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