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डाउनलोड करेंहरियाणा में स्टोन क्रशर यूनिट से होने वाले पॉल्यूशन से इसके आस-पास के शहर-गांवों के लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। सरकार ने लोगों की जगह स्टोन क्रशर मालिकों को राहत देने की राह आसान कर दी है। दूरी कम करने के लिए सरकार की ओर से ड्राफ्ट भी तैयार किया जा चुका है।
सरकार ने क्रशर उद्योग को राहत देते हुए 11 नियम बनाए हैं। इसमें 10 में संशोधन किया गया और 11वां नया जोड़ा है। नियम सख्ती से लागू किया गया तो प्रदेश की एक हजार में से 200 से अधिक यूनिट पर ताला लगना तय है। गांव की सीमा से क्रशर स्थापित करने की सीमा जो पहले एक किमी थी, उसे 500 मीटर कर दिया है।
30 दिन में मांगे लोगों से सुझाव और आपत्तियां
सूत्रों की मानें तो कुछ दिन पहले क्रशर मालिकों ने पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ बैठक कर राहत देने की मांग की थी। अब विभाग ने दूरी के मानक बदलने का ड्राफ्ट बना लिया है। लोगों से 30 दिन में सुझाव व आपत्तियां मांगी गई हैं।
शिक्षण संस्थानों से क्रशर यूनिट की दूरी 500 मीटर रहेगी
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