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डाउनलोड करेंदिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग खत्म हो गई है। जिसमें केंद्र सरकार और मोर्चे के बीच सहमति बन गई है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद तैयार प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। अब सरकार की तरफ से इसे मानने के लिए अधिकारिक चिट्ठी भेज दी जाएगी तो कल दोपहर 12 बजे फिर मोर्चे की मीटिंग बुलाकर किसानों की घर वापसी का ऐलान हो जाएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि कल सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट आया था, उस पर हमारी सहमति नहीं बनी थी। हमने उसमें कुछ सुधारों की मांग कर लौटा दिया था। सरकार दो कदम और आगे बढ़ी है। आज जो ड्राफ्ट आया है, उसको लेकर हमारी सहमति बन गई है। अब सरकार उस ड्राफ्ट पर हमें अधिकारिक चिट्ठी भेजे। इसी पर सबकी सहमति है। जैसी चिट्ठी आएगी, उस पर कल मीटिंग कर फैसला लेंगे। इसके लिए 12 बजे मीटिंग बुला ली गई है। जिसमें अंतिम फैसला लिया जाएगा।
मुआवजा और केस वापसी राज्य सरकार के जिम्मे : टिकैत
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने जो ड्राफ्ट भेजा था, उसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार मृतकों को 5 लाख का मुआवजा राज्य सरकार देगी। वहीं, राज्य सरकार ही किसानों पर केस वापस लेगी। अब इसे सरकार को वापस भेजा गया है। जैसे ही सरकार अधिकारिक तौर पर इसे जारी कर देगी तो आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके लिए कल दोपहर 12 बजे मीटिंग बुला ली गई है।
हरियाणा सरकार भी मुआवजे और केस वापसी पर राजी
इसी दौरान हरियाणा सरकार ने भी किसानों को मुआवजे के तौर पर 5 लाख की मदद और केस वापस लेने की सहमति दे दी है। केंद्र सरकार ने भी सभी केस वापस लेने पर सहमति दे दी है। केंद्र ने MSP कमेटी में सिर्फ मोर्चे के नेताओं को रखने की बात भी मान ली है। दिल्ली बॉर्डर पर 377 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है।
यह आया नया प्रस्ताव
पंजाब के किसान भी केस वापसी पर हरियाणा के साथ
पंजाब के 32 में से अधिकांश किसान संगठन घर वापसी के लिए तैयार हैं। उनकी कृषि कानून वापसी की मुख्य मांग पूरी हो चुकी है। हालांकि, किसानों पर दर्ज केस को लेकर वह हरियाणा के साथ हैं। पंजाब में किसानों पर केस दर्ज नहीं किए गए, लेकिन हरियाणा में हजारों किसानों पर केस दर्ज हैं।
हरियाणा के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों और रेलवे के भी केस हैं। किसानों का कहना है कि अगर ऐसे ही घर आ गए तो आंदोलन वापसी के बाद केस भुगतने पड़ेंगे। पहले भी हरियाणा के जाट आंदोलन और मध्यप्रदेश के मंदसौर गोलीकांड में ऐसा हो चुका है।
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