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डाउनलोड करेंकिसान आंदोलन खत्म करने पर केस वापसी का पेंच फंसा हुआ है। हालांकि सरकार चाहे तो कानूनी तौर पर यह कोई मुश्किल और लंबा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट मनदीप सिंह सचदेवा और पंजाब के पूर्व DGP डॉ. चंद्रशेखर कहते हैं कि इसमें सिर्फ सरकार की सहमति की जरूरत है।
इसके बाद मामले कोर्ट में जाएंगे। वहां सरकार केस की स्थिति के लिहाज से इनकी अनट्रेस रिपोर्ट, कैंसिलेशन या फिर प्रॉसिक्यूशन विदड्रॉ करने की एप्लीकेशन दे सकती है। हालांकि इसमें कोर्ट की भी मर्जी होती है कि वह इन्हें विदड्रॉ करने का आदेश दे या नहीं। सरकार चाहे तो यह काम एक हफ्ते में भी हो सकता है।
एडवोकेट सचदेवा ने बताए केस वापसी के 2 तरीके
1. जिन केसों का चालान कोर्ट में पेश नहीं हुआ और मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसमें कैंसिलेशन या अनट्रेस रिपोर्ट फाइल की जा सकती है। कानूनी तौर पर सरकार कह सकती है कि इसमें कोई जुर्म नहीं बनता।
2. जिन केस का चालान पेश हो गया, उनमें CRPC के सेक्शन 321 के तहत विदड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन फाइल किया जा सकता है। इसमें DC या DM के जरिए एप्लीकेशन देनी होती है। पब्लिक प्रोसीक्यूटर कोर्ट में केस विदड्रॉ करने के लिए कहेंगे। फिर कोर्ट को इसका कारण बताना होगा। अगर कोर्ट को कारण सही लगे तो केस वापसी के आदेश हो जाएंगे।
पूर्व DGP बोले- अनट्रेस रिपोर्ट बेहतर कदम
पंजाब के पूर्व DGP डॉ. चंद्र शेखर ने कहा कि यह केस कोई क्रिमिनल नहीं हैं। यह एक सोशल मैटर है। सरकार इन केसों को आगे पर्स्यू न करे यानी पैरवी आगे न बढ़ाए और कोर्ट में अनट्रेस लिखकर दे दे तो केस खत्म हो जाएंगे। वैसे भी कानूनी पॉलिसी कहती है कि लिटिगेशन न राज्य के हित में है और न उससे जुड़े लोगों के। यह फालतू का बोझ ही है। कैंसिलेशन में जरूर पेंच रहता है कि इसमें फिर केस दर्ज करने और उसकी जांच करने वाले अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है। जब सरकार किसी खास मौके पर कैदियों को छोड़ती है तो भी राज्य के पास अधिकार होते ही हैं।
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