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डाउनलोड करेंचंडीगढ़ जिला अदालत ने चौथी कक्षा की बच्ची के सामने अश्लील कृत्य कर उसे पैसे का लालच देने के आरोपी 47 वर्षीय दर्जी को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीं उस पर 2 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका गया है। उस पर 9 वर्ष की बच्ची के सामने अश्लील हरकतें करने का दोष साबित हुआ था।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज स्वाति सहगल ने कहा है कि किसी भी ढंग से महिला का यौन शोषण शर्मनाक, अपमानजनक और उसकी पीड़िता के आत्म-सम्मान और स्वाभिमान पर बहुत बड़ा धक्का है। वहीं कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को विक्टम कम्पेनसेशन स्कीम के तहत पीड़िता के लिए 50 हजार रुपए हर्जाना देने की सिफारिश भी की है।
मामले में पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। पीड़िता चौथी कक्षा में पढ़ती थी। केस के मुताबिक 18 सितंबर, 2019 को बच्ची के पिता ने उसे कहा था कि दर्जी से उनकी पेंट ठीक करवा ले आए। जब पीड़िता दर्जी के पास गई तो वह वहां अकेला था। वह बच्ची के सामने अश्लील हरकतें करने लगा और उसे पैसों का लालच दिया। बच्ची उसकी बातों में नहीं फंसी और घर आकर सारी घटना अपनी मां को बताई। जिसके बाद केस पुलिस के पास पहुंचा। सेक्टर 25 में यह घटना घटी थी।
पीड़िता ने पूरी घटना कोर्ट को बताई
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ IPC की धारा 354 ए एवं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस(POCSO) एक्ट की धारा 12 के तहत चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। जिसके बाद कोर्ट ने मामले में आरोप तय कर मुकद्दमा शुरू किया था। कोर्ट ने पाया कि पीड़ित बच्ची ने घटना के दिन, समय, अपराध आदि को लेकर पुख्ता जानकारी अपने बयान में दी। मामले में मौखिक, दस्तावेज और परिस्थितिजन्य सबूत आरोपी को दोषी ठहराने में सफल रहे।
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