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डाउनलोड करेंजहानाबाद में दो साल से इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी नाबालिग रेप पीड़िता को मंगलवार के दिन न्याय मिल ही गया। कोर्ट ने सुबीर कुमार उर्फ धोटिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उसे 10-10 हजार रुपए आर्थिक दंड भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। आर्थिक दंड नहीं देने पर एक-एक साल का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में ADJ-6 सह पॉक्सो के विशेष जज मनोज कुमार राय की अदालत ने आज यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में सुबीर कुमार को IPC की धारा 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा-4 के तहत दोषी पाया है। कोर्ट ने पीड़िता एवं उसके बच्चे के राहत एवं पुनर्वास के लिए छह लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने का निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है। इसकी जानकारी विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार ने दी है।
उन्होंने बताया कि मामले में पीड़िता के परिजनों ने महिला थाना में सुबीर कुमार उर्फ धोटिया को नामजद कर प्राथमिकी दर्ज कराई था। आरोप लगाया था कि सुबीर कुमार उर्फ धोटिया ने उनकी नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाया। इससे वह गर्भवती हो गई। जब परिजनों को शक हुआ तब लड़की ने घटना की जानकारी दी। फिलहाल पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया है। वह उसकी देखभाल कर रही है।
इस मामले में अभियोजन की ओर से छह लोगों की गवाही करवाई गई थी। बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह को पेश किया गया था।
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