पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें

साली के साथ रेप करनेवाले जीजा को 10 साल जेल:भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, पत्नी ने ही की थी शिकायत

भागलपुर2 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
फैसले के बाद पुलिस गिरफ्त में आरोपित। - Money Bhaskar
फैसले के बाद पुलिस गिरफ्त में आरोपित।

भागलपुर में एक शख्स ने अपनी नाबालिग साली के साथ वर्ष 2013 में रेप किया था। इस बात की शिकायत उसकी पत्नी ने ही पुलिस से की थी। पुलिस ने पति को तत्काल पकड़कर जेल भेज दिया था। तब से अब तक 9 साल पति ने जेल में ही बिताए। अब पॉक्सो कोर्ट ने उसे 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि पीड़िता को एक लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए।

पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश ADJ-7 महेश प्रसाद सिंह ने आज यह सजा सुनाई है। इसकी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक नरेश प्रसाद राम ने बताया कि मामले में 27 नवंबर को सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रखा था।

उन्होंने बताया कि घटना पीरपैंती की है। 5 फरवरी 2013 को नाबालिग लड़की शौच के लिए जा रही थी। इस क्रम में उसका अपना जीजा रंजीत मंडल पीछे लग गया और फिर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने इसकी सूचना अपनी बहन को दी। बहन ने थाना में कांड संख्या 19/2013 के तहत मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई और जीजा को गिरफ्तार कर लिया।

पोक्सो कोर्ट में पीड़िता, पीड़िता की बड़ी बहन (आरोपी की पत्नी), केस के IO और डॉक्टर सहित कुल 5 गवाह गुजरे। सभी ने घटना के पक्ष में अपनी बात कही। हालांकि मेडिकल में कुछ नहीं आया, लेकिन पांचों की गवाही के बाद आरोप साबित हो गया।

नरेश प्रसाद राम ने बताया कि आरोपी की सजा अब एक साल ही रहेगी, क्योंकि 9 वर्ष से वह जेल में है। आर्थिक दंड नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

खबरें और भी हैं...