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  • Supreme Court Allows Disbursal Of Rs 5000 Crores From SEBI Sahara Fund To Depositors

सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए गुड न्यूज:डिपॉजिटर्स को 9 महीनों में लौटाए जाएंगे 5000 करोड़ रुपए, सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

नई दिल्ली2 महीने पहले
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सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब जल्द ही निवेशकों को उनका फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (30 मार्च) को केंद्र सरकार की याचिका को मंजूर कर लिया है। जिसमें सरकार ने कहा था कि सहारा-सेबी के 24,979 करोड़ रुपए के टोटल फंड में से 5,000 करोड़ रुपए तुरंत दिए जाएं, ताकि निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके।

9 महीने में निवेशकों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश पिनाक पानी मोहंती की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से दायर एक आवेदन पर दिया है। मोहंती ने चिट फंड कंपनियों और सहारा क्रेडिट फर्म्स में निवेश करने वाले डिपॉजिटर्स को उनका पैसा वापस करने का निर्देश देने की मांग की थी। अब 9 महीने में निवेशकों को उनका पैसा वापस दिया जाएगा।

जस्टिस सुभाष रेड्डी की निगरानी में पूरी की जाएगी प्रोसेस
जस्टिस एम.आर शाह और सी.टी रविकुमार की बेंच ने कहा कि यह पैसा सहारा ग्रुप की ठगी के शिकार डिपॉजिटर्स को लौटाया जाएगा। यह प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में पूरी की जाएगी। इस मामले में एडवोकेट गौरव अग्रवाल जस्टिस रेड्डी को असिस्ट करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2012 में सहारा ग्रुप की दो कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन (SIRECL) और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (SHICL) को इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाने के निर्देश के बाद सहारा-सेबी एस्क्रो अकाउंट खोले गए थे। जिसमें सहारा ग्रुप की ओर से पैसे जमा करवाए गए थे। केंद्र सरकार ने उसी अकाउंट से फंड जारी करने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी।

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1978 में 2,000 रुपए से शुरुआत कर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले सुब्रत रॉय सहारा सलाखों के पीछे पहुंच गए। उन पर अपनी दो कंपनियों में नियमों के खिलाफ लोगों से पैसे निवेश करवाने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने को कहा। तब से लेकर आज तक ये केस चल रहा है। पूरी खबर पढ़ें...