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1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है और जब भी नया साल शुरू होता है तो कई बदलाव भी होते हैं। सरकार ने इस साल भी कई नियमों में बदलाव किया था। हालांकि इनमें से कुछ नियमों के लागू होने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है या बदलाव को वापस ले दिया गया है।
अब आप पैन कार्ड को 30 जून तक आधार से लिंक करा सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज में कटौती का फैसला भी वापस ले लिया है। जानें सरकार ने किन बदलावों को टाला है या कैंसल किया है और कौन-कौन से बदलाव लागू किए हैं।
अब 30 जून तक लिंक करा सकेंगे आधार-पैन
सरकार ने पैन को आधार के साथ लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। पहले पैन और आधार को 31 मार्च तक लिंक करना था। आखिरी दिन लोगों को पैन और आधार लिंक करने में दिक्कतें भी आ रही थीं। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी।
पैन को आधार से लिंक करा लें, नहीं तो देना होगा जुर्माना, TDS भी दोगुना कटेगा
स्मॉल सेविंग स्कीम में मिलता रहेगा ज्यादा ब्याज
सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कटौती का फैसला वापस ले लिया है। इस फैसले में PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट और बचत खाते में जमा पैसों पर ब्याज दरें कम कर दी गईं थी। अब इन बचत योजनाओं में पहले की तरह ब्याज मिलता रहेगा।
सैलेरी स्ट्रक्चर में नहीं होगा बदलाव
सैलेरी स्ट्रक्चर में 1 अप्रैल से होने वाले बदलाव टाल दिए गए हैं। इसकी वजह कुछ राज्यों की लेबर कोड्स को लेकर तैयारी अधूरी होना बताया गया है। केंद्र ने पिछले दिनों 29 श्रम कानूनों में बदलाव कर 4 लेबर कानून बना दिए थे। जिसके बाद कंपनियों को अपने कर्मचारियों की सैलेरी स्ट्रक्चर समेत कई अहम बदलाव करने के लिए कहा गया था।
1 अप्रैल से ये 11 बदलाव हुए हैं
1. EPF पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स
बजट 2021-22 में एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की घोषणा की गई थी। अब एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख तक EPF में निवेश ही टैक्स फ्री होगा। उससे ज्यादा निवेश करने पर एडिशनल अमाउंट पर ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए सालाना जमा किया है, तो 50 हजार रुपए पर ब्याज से जो कमाई होगी उस पर आपके टैक्स स्लैब की दर से टैक्स लगेगा।
2. सुपर सीनियर सिटिजंस को ITR फाइल करने से छूट
1 अप्रैल 2021 से 75 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को ITR फाइल नहीं करना होगा। यह छूट उन सीनियर सिटिजंस को दी गई है जो पेंशन या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर डिपेंड हैं।
3. पोस्ट ऑफिस अकाउंट से लेनदेन पर चार्ज लगेगा
अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) में है तो आपको पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। यानी अगर आपके ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म हो जाएगी, तभी यह चार्ज देना होगा।
1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर देना होगा चार्ज
4. प्री-फिल्ड ITR फॉर्म
कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रकिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री-फिल्ड ITR फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ITR फाइल करना आसान हो जाएगा।
5. ITR फाइल नहीं करने पर दोगुना TDS
सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं करने वालों के लिए नियम सख्त किया है। इसके तहत अब ITR फाइल नहीं करने पर दोगुना TDS देना होगा। नए नियमों के मुताबिक, जिन लोगों ने ITR फाइल नहीं किया है, उन पर टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस- TCS) भी ज्यादा लगेगा। नए नियमों के मुताबिक 1 जुलाई 2021 से पीनल TDS और TCL दरें 10-20% होंगी जो कि आमतौर पर 5-10% होती हैं।
6. कार में ड्यूल एयर बैग होगा जरूरी
पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हुए हैं। अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग लगाना जरूरी किया गया है।
7. 45 से ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन
45 सल और इससे ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीनेशन के दायरे में आ गए हैं। उन्हें सिर्फ कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वे सरकारी या प्राइवेट सेंटर पर जाकर टीका लगवा सकेंगे।
8. ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक की चेकबुक और IFSC कोड बदले
पंजाब नेशनल बैंक ने कहा था कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की पुरानी चेकबुक और IFSC/MICR Code सिर्फ 31 मार्च तक ही काम करेंगे। इसके बाद आपको बैंक से नया कोड और चेकबुक लेनी होगी। 1 अप्रैल 2020 को सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर कर दिया था।
9. नॉन-सैलरीड क्लास को देना होगा ज्यादा TDS
अब नॉन-सैलरीड क्लास लोगों जैसे फ्रीलांसर्स, टेक्निकल सपोर्टर्स वगैरह की जेब पर एक्स्ट्रा टैक्स की मार पड़ने वाली है। अभी ऐसे लोगों को अपनी कमाई में से 7.5% बतौर TDS देना होता था लेकिन अब इन्हें 10% TDS देना होगा।
10. मोबाइल और गाड़ी खरीदना महंगा
गर्मी के पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां AC, कूलर, फ्रिज जैसे प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ा देंगी। इसके अलावा अगर आप स्मार्टफोन, कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो उसके लिए भी ज्यादा पैसे देने होंगे। इसके अलावा हवाई किराया भी बढ़ने वाला है।
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11. ऑनलाइन पेमेंट के नए नियम लागू होंगे
अगर आपने अपना मोबाइल या बिजली का बिल का पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से लिंक कर रखा है और उसमें एक्स्ट्रा ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ है तो आपका ऑटो डेबिट पेमेंट पूरा नहीं होगा और आपके पेमेंट पर असर पड़ेगा। रिजर्व बैंक की गाइलाइंस के मुताबिक बैंक, कार्ड सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन वेंडर्स को एडिशनल फैक्टर ऑटेंथिकेशन के नियम लागू करने हैं।
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