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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को डिपॉजिट रेट के नियमों का उल्लंघन करने पर ड्यूश बैंक एजी (Deutsche Bank) पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने 12 जनवरी 2021 को एक आदेश जारी कर बताया कि ड्यूश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का मोनेटरी जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई के अनुसार बैंक पर यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के सेक्शन 46 (4) (i) में मौजूद सेक्शन 47 A (1) (c) के प्रावधानों के तहत लगाया है। यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों के कारण की गई है।
बैंक को पहले आरबीआई की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि पूछा गया था कि आरबीआई निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए? बैंक द्वारा मिले जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद आरबीआई ने निर्देशों का अनुपालन न करने के आरोपों को सही पाए जाने के बाद बैंक पर जुर्माना लगाने का यह आदेश जारी किया।
2019 का है मामला
दरअसल, 31 मार्च 2019 को ड्यूश बैंक एजी की वित्तीय स्थिति और जोखिम आकलन रिपोर्ट देखने के बाद यह पता चला कि बैंक द्वारा आरबीआई की जमा पर ब्याज दर निर्देश 2016 का अनुपालन नहीं किया गया। इसके बाद बैंक को नोटिस जारी किया गया था।
2016 में भी लगाया गया था जुर्माना
आरबीआई ने 2016 में ड्यूश बैंक व स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (एससीबी) सहित पांच विदेशी बैंकों पर जुर्माना लगाया था। इन बैंकों पर यह जुर्माना विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) संबंधी उसके नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया था। तब ड्यूश बैंक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। ड्यूश बैंक एजी एक अंतर्राष्ट्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय फ्रैंकफर्ट, जर्मनी में है। बैंक के पास 72 देशों में 80,000 से भी अधिक कर्मचारी हैं।
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