पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर
डाउनलोड करेंबाजार रेगुलेटर सेबी अब कारण बताओ नोटिस, समन और अन्य आदेश इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए वह वॉट्सऐप, सिगनल और टेलीग्राम का सहारा लेगी।
तेजी से मिल सकेगा नोटिस
सेबी का मानना है कि इन प्लेटफॉर्म के जरिए तेजी से और सही तरीके से नोटिस और समन संबंधित लोगों को मिल सकेगा। हालांकि इसके साथ ईमेल, रजिस्टर्ड पोस्ट और कूरियर के साथ फैक्स भी जाएगा। समय-समय पर सेबी टेक्नोलॉजी के आधार पर बदलाव करती रही है। नए बदलाव में अब इस तरह के मामलों को शामिल किया गया है।
11 जुलाई को सुप्रीमकोर्ट हुआ था राजी
11 जुलाई 2020 को सुप्रीमकोर्ट इस बात पर राजी हुआ था कि नोटिस और समन को इंस्टैंट मैसेजिंग सेवाओं जैसे वॉट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए भेजा सकता है। हालांकि इसके साथ ईमेल्स और अन्य तरीके से भी इन्हें भेजना होगा। चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जस्टिस आर.एस. रेड्डी और जस्टिस ए एस बोपन्ना के सामने अटॉर्नी जनरल के.के. वेणूगोपाल और सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस तरह का सुझाव रखा था, जिसे मान्य कर लिया गया था।
फिजिकल डिलीवरी लॉकडाउन में मुश्किल
तुषार मेहता और वेणूगोपाल ने कहा था कि नोटिसेस की फिजिकल डिलीवरी लॉकडाउन के समय मुश्किल है। इसलिए खोजपरख वाले टेक्नोलॉजी के जरिए इनकी डिलीवरी करना चाहिए। इस प्रैक्टिस को न केवल दिल्ली हाईकोर्ट अपनाया है, बल्कि जिला कोर्ट और फाइनेंशियल अथॉरिटीज भी इसे अपना रही हैं। हाल में चंडीगढ़ की एक फाइनेंशियल अथॉरिटी ने नेपाल में वॉट्सऐप के जरिए एक व्यक्ति को नोटिस भेजा था।
नोटिस लेने से इनकार नहीं कर सकता है व्यक्ति
इन तरीकों से नोटिस भेजने से सामने वाला व्यक्ति उसे लेने से इनकार भी नहीं कर सकता है, जैसा कि कई मामलों में होता है। सेबी ने इस मामले में वित्तमंत्रालय को अपनी सिफारिश भेजी है ताकि लॉकडाउन में डिजिटल तरीके से नोटिस और समन भेजा जा सके।
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.