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डाउनलोड करेंइनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 3 जनवरी 2022 के दौरान 1.48 करोड़ करदाताओं को 1,50,407 करोड़ रुपए का रिफंड दिया है। इसमें से 51,194 करोड़ रुपए का रिफंड पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड के रूप में 1.46 करोड़ करदाताओं को दिया है। वहीं 2.19 लाख करदाताओं को 99,213 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड दिया है।
इस तरह चेक कर सकते हैं अपने रिफंड का स्टेटस
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टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए ITR भरना जरूरी
आपको अगर टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो इसके लिए ITR दाखिल करना और इसे वैरिफाई करना जरूरी होता है। आप जब ITR दाखिल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसका एसेसमेंट करता है। अगर आपका रिफंड बनता है तो वह सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।
क्या होता है रिफंड?
कंपनी अपने कर्मचारियों को सालभर वेतन देने के दौरान उसके वेतन में से टैक्स का अनुमानित हिस्सा काटकर पहले ही सरकार के खाते में जमा कर देती है। कर्मचारी साल के आखिर में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि टैक्स के रूप में उनकी तरफ से कितनी देनदारी है। यदि वास्तविक देनदारी पहले काट लिए गए टैक्स की रकम से कम है, तो शेष राशि रिफंड के रूप में कर्मचारी को मिलती है।
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