पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Business News
  • Rs 2000 Note News | How To Exchange Rs 2000 Currency Notes In Banks; Process Explained

2000 का नोट बदलने के लिए आईडी की जरूरत नहीं:SBI ने कहा- कोई फॉर्म नहीं भरना होगा, एक बार में 10 नोट एक्सचेंज किए जा सकेंगे

नई दिल्ली15 दिन पहले
  • कॉपी लिंक

स्टेट बैंक ने रविवार को 2000 का नोट बदलने के लिए गाइड लाइन जारी की है। भारत के सबसे बड़े बैंक ने कहा कि नोट बदलने के लिए किसी आईडी की जरूरत नहीं है। कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। एक बार में 10 नोट बदले जा सकेंगे।

स्टेट बैंक ने नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर अलग-अलग जानकारियां दी जा रही थीं। कहा जा रहा था कि नोट बदलने के लिए आधार जैसी कोई आईडी जरूरी होगी और फॉर्म भी भरना होगा।

इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। RBI ने 30 सितंबर तक ऐसे नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है। बैंक ने यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा।

SBI के CGM ने नोटिफिकेशन जारी करके सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर फैल रही अफवाहों पर विराम लगाया।
SBI के CGM ने नोटिफिकेशन जारी करके सोशल मीडिया पर नोट बदलने को लेकर फैल रही अफवाहों पर विराम लगाया।

अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इन 2 हजार के नोटों को कैसे बदला जा सकेगा? नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया 6 सवालों में समझें...

1. सवाल: कहां से बदल सकते हैं ये 2 हजार के नोट?
जवाब: आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं।

2. सवाल: मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या मैं इसके बिना नोट बदल सकता हूं?
जवाब:
हां, आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर नोट बदल सकते हैं। उस बैंक में आपका अकाउंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप सीधे काउंटर पर जाकर नोट बदल सकते हैं। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं।

3. सवाल: एक बार में कितने नोट बदल सकते हैं?
जवाब:
एक बार में ₹20,000 की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं।

4. सवाल: क्या नोट बदलने के लिए बैंक को कोई चार्ज देना पड़ेगा?
जवाब:
नहीं, नोट बदलने के लिए आपको कोई भी चार्ज (शुल्क) नहीं देना होगा। ये एकदम फ्री है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं।

5. सवाल: 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?
जवाब:
लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि RBI ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।

6. सवाल: ये नया नियम किन लोगों के लिए लागू हो रहा है? ​​​​​​
जवाब:
यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।

ये खबर भी पढ़ें

2000 का नोट सर्कुलेशन से बाहर होगा: RBI वापस लेगा, 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे
रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। 2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। RBI साल 2018-19 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुका है।

RBI ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। ऐसा सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए है, ताकि वे यह नोट बैंकों को वापस करें। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें