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DGCA ने गो-फर्स्ट को दिया आदेश:एयरलाइन को 30 दिन के अंदर देना होगा रिवाइवल प्लान

नई दिल्ली3 दिन पहले
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डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने मुश्किलों में फंसी गो फर्स्ट को अपना रिवाइवल प्लान 30 दिन के अंदर जमा करने को कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, एविएशन रेगुलेटर DGCA ने गो-फर्स्ट से उसके ऑपरेशन के रिवाइवल के लिए कॉम्प्रिहैन्सिव प्लान देने की बात कही है।

वॉलेंटरी इंसोल्वेंसी रेजोल्यूशन की प्रोसेस से गुजर रही गो-फर्स्ट
गो-फर्स्ट वॉलेंटरी इंसोल्वेंसी रेजोल्यूशन की प्रोसेस से गुजर रही है। गो-फर्स्ट ने 3 मई को अपनी सभी फ्लाइट्स को रोक दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेगुलेटर के एक सूत्र ने कहा कि DGCA ने 24 मई को एयरलाइन को ऑपरेशंस के सस्टेबेनल रिवाइवल के लिए कॉम्प्रिहैन्सिव रिस्ट्रक्चरिंग प्लान 30 दिन की अवधि के भीतर जमा करने को कहा है।

इसके अलावा DGCA ने एयरलाइन से ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट, पायलट और दूसरे अधिकारियों की उपलब्धता, मेनटेनेंस एग्रीमेंट और फंडिंग के स्टेटस और कई दूसरी डिटेल्स पेश करने को भी कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक, गो फर्स्ट के एक बार रिवाइवल प्लान को जमा करने के बाद आगे उपयुक्त एक्शन के लिए DGCA उसकी समीक्षा करेगा।

2005 में मुंबई से अहमदाबाद के लिए उड़ी थी पहली फ्लाइट
गो फर्स्ट वाडिया ग्रुप की बजट एयरलाइन है। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार 29 अप्रैल 2004 को गो फर्स्ट की शुरुआत हुई थी। नवंबर 2005 में मुंबई से अहमदाबाद के लिए पहली फ्लाइट ऑपरेट की। एयरलाइन के बेड़े में 59 विमान शामिल हैं।

इनमें से 54 विमान A320 NEO और 5 विमान A320 CEO हैं। गो फर्स्ट 35 डेस्टिनेशन के लिए अपनी फ्लाइट ऑपरेट करता है। इसमें से 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन शामिल हैं। एयरलाइन ने साल 2021 में अपने ब्रांड नाम को गोएयर से बदलकर गो फर्स्ट कर दिया था।